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કોઈ ગાળો બોલે છે તેમજ જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપે છે તો કેવી રીતે ફરિયાદ કરશો. 4 года назад


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કોઈ ગાળો બોલે છે તેમજ જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપે છે તો કેવી રીતે ફરિયાદ કરશો.

भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के अनुसार, जो कोई भी किसी व्यक्ति को उकसाने के इरादे से जानबूझकर उसका अपमान करे, इरादतन या यह जानते हुए कि इस प्रकार की उकसाहट उस व्यक्ति को लोकशांति भंग करने, या अन्य अपराध का कारण हो सकती है को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा लागू अपराध उकसा कर लोकशांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना सजा - दो वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है और किसी भी न्यायधीश द्वारा विचारणीय है। यह अपराध पीड़ित / अपमानित व्यक्ति द्वारा समझौता करने योग्य है। भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अनुसार, जो कोई भी आपराधिक धमकी का अपराध करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। यदि धमकी मृत्यु या गंभीर चोट, आदि के लिए है - और यदि धमकी मौत या गंभीर चोट पहुंचाने, या आग से किसी संपत्ति का विनाश कारित करने के लिए, या मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने के लिए, या सात वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने के लिए, या किसी महिला पर अपवित्रता का आरोप लगाने के लिए हो, तो अपराधी को किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड, या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। लागू अपराध 1. आपराधिक धमकी सजा - 2 वर्ष कारावास या आर्थिक दंड या दोनों। यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। 2. यदि धमकी मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने, आदि के लिए है। सजा - 7 वर्ष कारावास या आर्थिक दंड या दोनों यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध पीड़ित व्यक्ति के द्वारा समझौता करने योग्य है। #IPC504506#કોઈગાળોબોલે છેતેમજજાનથીમારીનાખવાનીધમકીઆપેછેતોકેવીરીતેફરિયાદકરશો.

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