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समसामयिक विषयों पर आधारित राज्य सभा टीवी की खास पेशकश आज की चर्चा में बात आरक्षण और अधिकतम सीमा की. वैसे तो आरक्षण का पेच गाहे-बगाहे किसी न किसी रूप में कोर्ट की चौखट पर बना रहता है, लेकिन इस बार मुद्दा आरक्षण की 50 फीसद की अधिकतम सीमा का है। सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा कि क्या आरक्षण की तय अधिकतम 50 फीसद सीमा पर पुनर्विचार की जरूरत है? क्या 50 फीसद की सीमा तय करने वाले इंदिरा साहनी फैसले को पुनर्विचार के लिए बड़ी पीठ के पास भेजा जाना चाहिए…? इसके साथ ही पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ये भी विचार करेगी कि क्या संविधान के 102वें संशोधन के कारण पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए राज्यों का कानून बनाने का अधिकार बाधित हुआ है और क्या इससे संविधान में दी गई संघीय ढांचे की नीति प्रभावित हुई है, राज्यों के अधिकारों से जुड़े इन कानूनी सवालों पर कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, दरअसल 1992 में सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इंदिरा साहनी मामले में, जिसे मंडल जजमेंट भी कहा जाता हैं, आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसद तय की थी. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि अपवाद में ये सीमा लांघी जा सकती है। फिलहाल मराठा आरक्षण की वैधानिकता का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने आरक्षण की 50 फीसद सीमा को 30 साल पुराना फैसला बताते हुए उस पर पुनर्विचार की मांग की है। इसके अलावा मराठा आरक्षण मामले में संविधान के 102वें संशोधन का मुद्दा भी उठाया गया है। आज की चर्चा में आझ हम इसी मुद्दे से जुड़े सभा कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे. Guest Name:- 1- Kapil Sankhla, Advocate, Supreme Court कपिल सांखला, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट 2- Dr. Alok Sharma, Assistant Professor, Faculty Of Law, Delhi University डॉ. आलोक शर्मा, सहायक प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय Anchor:- Amrita Chaurasia Producer:- Sagheer Ahmad